नई दिल्ली, जनवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों से विनायक दामोदर सावरकर के चित्रों को हटाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से पहले भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता (सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी बी बालमुरुगन) को इस तरह की तुच्छ याचिका दायर करने के प्रति चेतावनी दी और संकेत दिया कि अदालत का समय बर्बाद करने के लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की तुच्छ याचिका मानसिकता दर्शाती है। पीठ याचिकाकर्ता के इस निवेदन से नाराज थी कि वह वित्तीय बाधाओं के कारण व्यक्तिगत ...