नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- नेशनल हाईवे पर चलने वाले ट्रक और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है। कल यानी 15 अप्रैल, 2026 से ओवरलोडिंग को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी में तय सीमा से 10 पर्सेंट तक एक्स्ट्रा वजन है तो अब आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार ने इतनी छूट दे दी है ताकि छोटी-मोटी गलतियों पर जेब न कटे। हालांकि, अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा सामान लादा तो अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा। यह टोल टैक्स के दोगुने से लेकर चार गुना तक हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। यह भी पढ़ें- 34km माइलेज वाली Rs.6.65 लाख की इस कार ने निकाल दी सबकी हेकड़ीचार गुना तक टोल टैक्स भरना पड़ेगा सरकार ने जुर्माने का हिसाब बहुत सीधा रखा है। अगर आपकी गाड़ी में वजन 10 पर्सेंट से 40 पर्सेंट ...