नई दिल्ली, जनवरी 1 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सिगरेट, बीड़ी और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों के सेहत पर होने वाले नुकसान से सब वाकिफ हैं। लोगों को इनके दुष्प्रभाव से बचाने और इनके इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए इन तंबाकू उत्पादों पर एक फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर लागू होंगे। इससे सिगरेट, बीड़ी और पान मसाला जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे। बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नए कर, जीएसटी के अतिरिक्त होंगे। यह उस क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे जो वर्तमान में हानिकारक उत्पादों पर लगाया जा रहा है। पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और अन्य हानिकारक उत्पादों पर 40 प्रतिशत और बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा जबकि तंबाक...