साल भर में नहीं मिला मुआवजा, अब वेतन से होगी कटौती
बरेली, मई 15 -- न्यायालय पीठासीन अधिकारी, जिला जज, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने राधा कश्यप आदि बनाम संजीव गिरी प्रकरण में करीब 11 लाख रुपये की वसूली के विषय में 19 मई तक प्रशासन से जवाब मांगा है। इसके बाद एसडीएम सदर ने वेतन से कटौती के लिए मुख्य कार्यशाला प्रबंधक रेलवे वर्कशॉप इज्जतनगर को पत्र भेजा है। मॉडल टाउन निवासी संजीव गिरी में रेलवे में कर्मचारी हैं। राधा कश्यप आदि बनाम संजीव गिरी प्रकरण में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट ने 23 जून 2025 को संजीव गिरी के विरुद्ध मुआवजा की धनराशि 11,52,200 रुपये निर्धारित करते हुए स्वीकृत की थी। यह आदेश दिया गया था कि याची मुआवजा की धनराशि पर 15 दिसंबर 2019 से मुआवजा की अदायगी तक सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि दी विपक्षी को 30 दिनों ...
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