छपरा, फरवरी 19 -- जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2023-24 तक निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले नामांकित बच्चों की ट्यूशन फीस के भुगतान को स्वीकृति दे दी है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया।जिले के कुल 50 निजी विद्यालयों द्वारा भेजे गए क्लेम की जांच जिला एवं अनुमंडल स्तरीय वरीय पदाधिकारियों द्वारा की गई। जांच में 48 विद्यालयों के दावे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सही पाए गए, जबकि 2 विद्यालयों के क्लेम अस्वीकृत कर दिए गए।जांच में पाया गया कि इन दोनों विद्यालयों ने नामांकित बच्चों के अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा पोषाक एवं पुस्तक की राशि भी ली थी, जो आरटीई प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में उनके क्लेम को तुरंत निरस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने ...