गाज़ियाबाद, अप्रैल 19 -- गाजियाबाद, मोहित शर्मा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजना में आवेदन 30 अप्रैल तक होंगे। योजना में पहले आवेदन की तिथि 25 मार्च थी। समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि योजना में सभी वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाता है। योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं, जो अब 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि जहां पहले योजना में सरकार द्वारा प्रति शादी पर 51 हजार की धनराशि खर्च की जाती थी, वहीं अब इसके स्थान पर एक लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। योजना में कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। यह भी पढ़ें- दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का करें आवेदन

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