संभल, मार्च 12 -- असमोली थाना क्षेत्र में खेत की तरफ गई नाबालिग को गन्ने के खेत में खींचकर दो लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में आठ वर्ष बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दो आरोपियों के खिलाफ किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार 17 नवंबर 2018 को उसकी 15 वर्षीय बहन पीड़िता रात लगभग आठ बजे घर के पास ...
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