गोड्डा, मई 16 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। पोक्सो के स्पेशल जज सह जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप को सही पाकर छह आरोपितों को बीएनएस की धारा 70 (2) के तहत आजीवन कारावास जो उनके प्राकृतिक जीवन पर्यन्त एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

सजा और जुर्माना जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा से दंडित किया गया। वहीं पीड़िता के पुनर्वास को लेकर प्रतिकर मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। सजा पाने वाले आरोपितों में पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के डाडूघाटू निवासी रमेश सोरेन, जितेन्द्र बास्की, जितेन्द्र हांसदा, प्रकाश हांसदा, बाबूराम बास्की एवं एल्बीनस हेम्ब्रम के नाम शामिल हैं।

प्रकरण का विवरण विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष दस गवाहों का परीक...