फरीदाबाद, जुलाई 27 -- फरीदाबाद, धनंजय चौहान। वर्ष 2022 में दर्ज गैंगरेप के मामले में अदालत ने सोमवार चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फरीदाबाद पुलिस की वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित जांच को अदालत ने अहम माना। मामले में दो दोषियों को आईटी एक्ट के तहत भी दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा दी गई। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक यह मामला जुलाई 2022 में थाना आदर्श नगर क्षेत्र का है। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने प्रशांत कुमार उर्फ आलोक, मनजीत, ऋषिराज और पंकज को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल से जुड़े सबूत एकत्र किए। इसके अलावा गवाहों के बयान...