झांसी, अप्रैल 2 -- टहरौली थाना क्षेत्र में महिला से बारी-बारी सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार महिला ने 06 मार्च 2026 को थाना टहरौली में रिपोर्ट कराई गई कि 04 मार्च को वह अपने घर पर थी। शाम लगभग 5:00 बजे शंकरगढ़ निवासी सोवरन कार से उसके घर आया और कन्या सुमंगला योजना की धनराशि खाते में डलवाने के लिए तहसील में अंगूठा लगवाने के बहाने आधे घंटे में घर वापस छोड़ने की बात कहकर अपने साथ कार में ले गया। सोवरन के साथ गिरीश उर्फ गौरव व अन्य कुछ अज्ञात साथी बैठे थे। सभी आरोपियों ने तहसील ले जाने के बजाय सुनसान जंगल में ले गए। जहां बारी बारी से उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर...