औरंगाबाद, मार्च 14 -- सामान की खरीदारी करते समय उपभोक्ता उससे संबंधित रसीद अवश्य लें। ऐसा करने से वह बाद में किसी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उचित तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। माल, उत्पाद या सेवा के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा का अधिकार मिलता है। सामान, सेवा की मात्रा, शुद्धता के विरुद्ध, सूचना का अधिकार, सही कीमत पर उत्पाद या सेवा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। अनुचित व्यापार के विरुद्ध अनुतोष पाने का अधिकार और उपभोक्ता जागरूकता का भी अधिकार है। इस संबंध में औरंगाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने बताया कि औरंगाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वर्तमान मे...