पीलीभीत, जून 2 -- पीलीभीत। ग्राम प्रधान पर धोखाधड़ी कर अपात्र को सरकारी आवास देकर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला अदालत में साबित न होने पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद शाहनवाज अहमद सिद्दीकी ने आरोपी को बरी कर दिया।

मामले की जानकारी अभियोजन के मुताबिक कस्बा बिलसंडा क्षेत्र के ग्राम घंघोरा के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रामतेज गुप्ता ने थाना बिलसंडा मे वर्ष 2001 में ग्राम प्रधान रामगोपाल के खिलाफ तहरीर दी। इसमें बताया गया कि मोहित पुत्र बेचेलाल के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी से कराई। जांच के दौरान पाया गया कि प्रधान रामगोपाल ने मोहन पुत्र चुन्नी लाल जो प्रधान के बाबा हैं, का फर्जी तरीके से आवास का आवंटन कराकर प्रधान पद का दुरूपयोग किया। सरकारी धन हड़पने में सहयोग...