काशीपुर, मार्च 16 -- काशीपुर। करीब सात साल पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती काशीपुर निवासी आलोक कुमार पुत्र रामगोपाल के खिलाफ दरोगा मुकेश मिश्रा ने 1 मई 2019 को कोतवाली काशीपुर में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पूरी होने के बाद काशीपुर पुलिस ने 23 दिसंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में विचाराधीन रहा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोप...