सासाराम, जून 16 -- सासाराम, निज संवाददाता। करगहर थाना क्षेत्र के बभनी गांव में डेढ़ साल पहले सात साल के मासूम हिमांशु की अपहरण व हत्या के मामले में दोषी कलियुगी चाचा विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार के सजा के विन्दु पर मंगलवार को जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने सुनवाई की। मामले में अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

मामले का विवरण मामले की प्राथमिकी मृतक बच्चे के बड़े पापा मनोज कुमार ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में मनोज का कहना था कि 26 जनवरी 2025 को झंडोतोलन के बाद हिमांशु घर आया था। घर आकर वह अपनी मां से अंगूर के लिए पैसे मांगने लगा। मां बोली कि बाद में पैसे देंगे। इस पर वह ग...