बदायूं, नवम्बर 30 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्स दिनेश तिवारी ने सात साल की बच्ची को खाली घर में ले जाकर दुष्कर्म करके आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल का कठोर कारवास की सजा सुनाई। इसके साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म दिया। लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार बिल्सी कोतवाली में सात साल की नाबालिग बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया, नौ जुलाई 2023 को दोपहर दो बजे वह पशुओं को चारा डालने गई थी। उसकी सात साल की नाबालिग बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव में ही रहने वाले सोनू पुत्र गजराज 25 साल वहां पहुंचा। उसकी बेटी को 10 रुपये दिये और सूने घर में ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया। इसके बाद बेटी ने घर ...
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