गाजीपुर, दिसम्बर 12 -- गाजीपुर। सात वर्ष से कम की सजा वाले मामले में गिरफ्तारी करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी ने शुक्रवार को सुहवल और नगर कोतवाली पुलिस को फटकार लगाते हुए रिमांड को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ दिया। सुहवल थाने के उपनिरीक्षक विरेंद्र राय ने आरोपी इंद्रपुरा डुहिया निवासी राजू चौधरी को 14 दिन के दिन के रिमांड पर लेने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी के सामने प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सात वर्ष से कम की धारा होने पर आरोपी राजू चौधरी को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ दिया। वहीं दूसरे मामले में शहर कोतवाली के उपनिरीक्षक सलाहुद्दीन ने भी आरोपी अर्जुन पासवान को सात वर्ष से कम की सजा के मामले में रिमांड के लिए अर्जी दी। कोर्ट ने रिमांड खारिज करते हुए कहा कि विवेचक ने...