हरदोई, जुलाई 29 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट दिनेश गौर ने माता-पिता की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुसकर सात वर्षीय बच्ची से उसके दूर के रिश्ते में बाबा ने यौन हिंसा की। दोषी साबित होने पर अभियुक्त साधु निवासी ग्राम सलेमपुर थाना मंझिला को 10 हजार अर्थदंड के साथ पांच साल की कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव के अनुसार, वादी मुकदमा ने थाना मंझिला पर 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहा कि 18 मार्च को दिन में 2 बजे वादी और उसकी पत्नी घर से बाहर थे। तभी साधु ने घर में घुसकर कर उसकी पुत्री से यौन हिंसा की। न्यायालय में पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि घटना वाले दिन उसके पिता खेत में गए थे। माता बरसीम लेने गई थी। तभी अभियुक्त साधु जो दूर के रिश्ते में उसके बाबा लगते हैं घर पर पहुंचे और उसके यौन हिंस...