अररिया, जून 20 -- अररिया, विधि संवाददाता। न्यायमंडल अररिया के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार ने जिले के कुर्साकांटा थाना कांड संख्या 223/18 जीआर मुकदमा संख्या 3260/18 से संबंधित सात वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में अररिया न्यायालय नेअभियुक्त मो. जब्बार पिता स्व. सलीम साकिन डहुआ बाड़ी वार्ड नंबर 14 को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। इस संबंध में सहायक लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई तथा सभी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 05 दिन तक तर्क-वितर्क किए गए। यह भी पढ़ें- सात वर्षीय बच्ची अपहरण मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास बचाव पक्ष द्वारा 6 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों...