आगरा, सितम्बर 25 -- सात जन्मों का रिश्ता जीवन भर नहीं चल सका। 19 साल पूर्व हुई शादी का मामला अदालत तक पहुंचा। न्यायालय ने सुनवाई के बाद विवाह विच्छेद के आदेश दिए। नेहरु नगर निवासी वादी की शादी कमला नगर में रहने वाली महिला से वर्ष 2007 में हुई थी। दोनों ही उक्त विवाह से पूर्व तलाकशुदा थे। दोनों की यह दूसरी शादी थी। उनके दो पुत्रियां हुई। वादी पति का आरोप था कि विपक्षिया मकान को स्वयं के नाम कराने के लिए उस पर दबाव डालती थी। उसका व्यवहार वादी और उसके परिजनों से सही नहीं था। उसके विरुद्ध अकारण झूठी शिकायत कर उसे पुलिस से पकड़वा दिया गया। यह भी पढ़ें- Pakur News: दंपतियों के बीच आपसी मतभेद को किया दूर वास्तविकता ज्ञात होने पर पुलिस ने वादी के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए बिना उसे छोड़ दिया। साथ रहना संभव नहीं होने पर वादी ने अधिवक्ता शैलेंद्र पाल...