नैनीताल, मई 19 -- नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम ललित मोहन रयाल की अदालत ने सात आरोपियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है। इन सभी के विरुद्ध विभिन्न थानों में आबकारी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, मारपीट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी और जुआ अधिनियम जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।शास्त्रीनगर थाना लालकुआं निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा पर आबकारी, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस के छह मुकदमे, टेड़ा रोड रामनगर निवासी सूरज आर्य पर चोरी व बीएनएस की धाराओं में चार मुकदमे, कौशल कॉलोनी मल्ली बमौरी थाना मुखानी निवासी आनंद डसीला पर हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट व धोखाधड़ी के पांच, वार्ड-15 जवाहर नगर वनभूलपुरा निवासी बाबूराम पर एक्साइज एक्ट के छह मुकदमे दर्ज हैं, नई बस्ती गूलरघाटी रामनगर निवासी जुबैर पुत्र कलुआ चोरी व एनडीपीएस...