सिद्धार्थ, जुलाई 7 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.रफी ने सोमवार को सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इटवा पुलिस ने क्षेत्र के पकड़ी शुक्ल गांव निवासी बलिराम गिरि उर्फ लुकाऊ पुत्र बदलू गिरि उर्फ बद्दे, धनिराम गिरि उर्फ नरदाहे पुत्र बदलू गिरि उर्फ बद्दे, रमेश गिरि उर्फ छोटकू पुत्र धनिराम गिरि उर्फ नरदाहे, निर्मला देवी पत्नी धनिराम गिरि उर्फ नरदाहे, शांति उर्फ सुनीता पत्नी बलिराम, कुमारी बिन्द्रावती उर्फ भूरी पुत्री धनिराम गिरि उर्फ नरदाहे व शिवम गिरि पुत्र बलिराम गिरि उर्फ लुकाऊ पर धारा 190,191(2),191(3),115(2),305(ए),103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया था।मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो.रफी ने सातों आरोपितों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कार...