मुजफ्फरपुर, अप्रैल 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बरुराज थाने के एक गांव से सातवीं की छात्रा (12) को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास में दोषी सतीश कुमार को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट-संख्या तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने शनिवार को सजा के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में छह गवाहों को पेश किया।छात्रा के पिता ने 11 मई 2022 को बरुराज थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि नौ मई की रात कमरे में सोई उसकी पुत्री सुबह में गायब मिली। यह भी पढ़ें- छात्रा के अपहरण मामले में तीन वर्ष की सजा उन्होंने गांव के सतीश कुमार व साहेबगंज के प्रदीप राम पर पुत्री को अगवा करने का आरोप लगाया था। बाद में हरियाणा से पुलिस को छात्रा मिली। कोर्ट में छात्...