अहमदाबाद, नवम्बर 3 -- 12 साल की प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 25 हफ्ते की नाबालिग गर्भवती को गर्भपात की अनुमति दे दी है। इसके लिए कोर्ट ने अस्पताल को गर्भपात करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेप पीड़िता के लिए सभी मेडिकल सुविधाएं और उसके लिए एक अलग रूम की भी व्यवस्था करने के लिए कहा है।क्या बोला कोर्ट इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता की वकील दीपमाला देसाई ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस एमसी त्यागी की बेंच कर रही थी। इस मामले को लेकर जस्टिस एमसी त्यागी ने जामनगर जीजी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को निर्देश दिया है कि बच्ची का गर्भपात किया जाए। कोर्ट ने गर्भपात से पहले पीड़िता की सहमति लेने का निर्देश भी दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा हो चुकी है,...