बगहा, मई 7 -- चन्द्रभूषण शांडिल्य बगहा, हमारे संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने 32 वर्ष पुराने चर्चित मुठभेड़ मामले में आरोपित केदार महतो और कन्हैया साह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह मामला सात जनवरी 1994 का है, जब टास्क फोर्स बेतिया के तत्कालीन प्रभारी रामनरेश सिंह अपनी टीम के साथ गोबरिया थाना क्षेत्र के जंगल से लौट रहे थे।इस बावत जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि भुअरहवा दोन के समीप घात लगाए अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद अपराधी जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गए थे। यह भी पढ़ें- बड़ी कार्रवाई: मुंगेर में मिनीगन फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार, उगले राज घटना के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जहां हथियार बना...
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