बिजनौर, मार्च 19 -- बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की टीम निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम की पैरवी से हत्या के आरोप में निरुद्ध युवती को न्यायालय से बड़ी राहत मिली। जानकारी के अनुसार चांदनी पुत्री गुफरान अक्टूबर 2024 से जिला कारागार बिजनौर में बंद थी। उस पर हत्या का आरोप था और मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु (जीएचजेएस) की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में चीफ डिफेंस काउंसिल प्रवीण सिंह देशवाल द्वारा निः शुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हुए प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के दौरान...
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