हल्द्वानी, मार्च 18 -- नैनीताल। जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी बबलू ठाकुर निवासी गौजाजाली, हल्द्वानी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई इस पुलिस कार्रवाई में कई गंभीर खामियां और प्रक्रियात्मक त्रुटियां सामने आईं, जिसका लाभ आरोपी को मिला। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 6 जनवरी 2021का है। पुलिस ने आरोपी से 4.1 ग्राम स्मैक बरामद करने का दावा किया था, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में वजन मात्र 3.18 ग्राम निकला। अभियोजन इस बड़े अंतर का स्पष्टीकरण नहीं दे सका। कोर्ट ने पाया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का उचित पालन नहीं किया गया। तलाशी के समय किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी। मौके पर मौजूद स्वतंत्र गवाह को कोर्ट में पेश नहीं किया...