पीलीभीत, अप्रैल 23 -- पीलीभीत। अभिलेखों में किसान की भूमि किसी अन्य की दर्शा कर उस पर बैंक से ट्रेक्टर के लिए तीन लाख रुपए का लोन निकालने के दो आरोपियों व दो बैंक अधिकारियों के विरुद्ध लगे आरोप साबित नहीं होने पर अदालत ने चारों को बरी कर दिया। ग्राम जादौपुर निवासी जसमेर सिंह के नाबालिग पुत्र सुखबाज सिंह ने न्यायालय के आदेश पर थाना गजरौला में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसने पांच अप्रैल 2004 को गाटा संख्या 267 रकवा 0.559 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी। तहसीलदार के आदेश से भूमि उसके नाम खतौनी में दर्ज हो गई। इधर थाना कोतवाली सदर के मोहल्ला सरायखाम निवासी मंजीत सिंह व थाना सुनगढ़ी के मोहल्ला नखासा निवासी चरन सिंह और कुलवंत सिंह ने प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कैच प्रह्लाद सिंह तौलिया और फील्ड आफिसर के पी सिंह के साथ सांठगांठ करके उसकी भूमि को मंजी...