पीलीभीत, जून 9 -- पीलीभीत। कपड़े सिलाने गई नाबालिग साली को बहलाफुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय/महिलाओं के विरुद्ध अपराध /दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम कोर्स नम्बर दो सुनील कुमार ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव मे दोष मुक्त किया। वादी मुकदमा के विरुद्ध अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी कर तीन जुलाई की तिथि तय की है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक ग्राम के युवक ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बड़ी पुत्री की शादी थाना गजरौला के एक गांव के भजन लाल के साथ हुई। भजन लाल का वादी के घर आना जाना था। यह भी पढ़ें- साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त, वादी को नोटिस तब 31 दिसम्बर 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री ग्राम जिरौनिया मे कपड़े सिलवाने गई थी। वहां से भजन लाल उसे बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्...