मथुरा, दिसम्बर 11 -- दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे त्वरित न्यायालय महिला विरुद्ध अपराध प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। वर्ष 2022 में हाईवे थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने छोटू उर्फ बलवीर पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने, विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई एडीजे, त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) प्रथम के यहां हुई। पीड़िता और उसके अधिवक्ता दुष्कर्म की बात को अदालत में साबित नहीं कर पाए। इस अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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