गाज़ियाबाद, अगस्त 29 -- गाजियाबाद। अदालत ने 1998 में हुए सड़क दुर्घटना के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार वादी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि 28 फरवरी 1998 को उसका भतीजा कुलदीप सिंह मोहन नगर की तरफ से भोपुरा की तरफ साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान मोहन नगर की तरफ से आ रहा एक ट्रक ने कुलदीप की साइकिल में टक्कर मार दी। घायल अवस्था में कुलदीप को मोहन नगर स्थित एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अय्यूब अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या ...