साक्ष्यों ने खोला हत्या का राज, नौ साल बाद दो दोषियों को उम्रकैद
संभल, जून 10 -- नौ वर्ष पूर्व थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव धनुपुरा में हुई वीरेंद्र सिंह उर्फ कल्लू की हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह की अदालत ने ब्रह्मपाल पुत्र नरेश और सुनील पुत्र छत्रपाल को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि 11 जून 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव धनुपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह उर्फ कल्लू का शव गांव के बाहर शीशम के पेड़ पर लटका हुआ है। पहले लोगों ने आत्महत्या किए जाने की बात कही। लेकिन प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत क...
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