नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या, दंगा और अपहरण के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। ऐसे में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। बरी हुए आरोपियों में लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, प्रिंस उर्फ डीजे वाला, ऋषभ चौधरी उर्फ तपस, जतिन शर्मा उर्फ रोहित, विवेक पांचाल उर्फ नंदू, हिमांशु ठाकुर, साहिल उर्फ बाबू, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू अरोड़ा शामिल हैं। यह मामला मुशर्रफ नामक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा था। मुशर्रफ का शव 27 फरवरी 202...