साकेत की बिल्डिंग को MCD ने घोषित किया था अवैध, पर नहीं हुई कार्रवाई : आप नेता का दावा
नई दिल्ली, जून 1 -- आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को दावा किया कि शनिवार को साकेत में गिरी बिल्डिंग को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 2015 में ही अवैध निर्माण घोषित कर दिया था, लेकिन इसके मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पुराने पत्र पोस्ट किए जिनमें एमसीडी के अधिकारियों ने इमारत को अनधिकृत बताया था। सौरभ भारद्वाज ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''2015 में एमसीडी ने इस 700 वर्ग गज की इमारत पर अनधिकृत निर्माण का मामला दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2021 में हाईकोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने निर्माण को अनधिकृत माना और ध्वस्त करने का फैसला किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।'' 'आप' नेता के दावे के बाद इस मामले पर एमसीडी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया ...
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