संभल, अगस्त 24 -- साइबर फ्रॉड की शिकायत के आधार पर बैंक द्वारा उपभोक्ता के पूरे खाते को ब्लॉक करना अब जिला उपभोक्ता आयोग के एक फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ गया है। आयोग ने माना कि यदि किसी खाते में संदिग्ध या विवादित धनराशि आई है तो बैंक को पूरी धनराशि पर रोक लगाने के बजाय विवादित रकम तक कार्रवाई सीमित रखनी चाहिए। आयोग ने जियो पेमेंट बैंक को उपभोक्ता का खाता अनब्लॉक करने के साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। सरायतरीन के मोहल्ला भालेभाज खां निवासी जीतू पुत्र शिवौतार ने मोबाइल से लेनदेन की सुविधा के लिए जियो पेमेंट बैंक में ऑनलाइन खाता खोला था। उनका बैंक खाता मोबाइल फोन से लिंक था। समय-समय पर उन्होंने इसमें धनराशि जमा की और खाते में करीब 50 हजार रुपये जमा हो गए।

जीतू का खाता बंद करना अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अन...