रामपुर, जून 4 -- रामपुर। साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब अपनी छोटी रकम वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के तहत 50 हजार रुपये तक की रकम बिना कोर्ट की अनुमति के वापस की जा सकेगी। नोडल अधिकारी के पत्र पर ही बैंक से फ्रीज धनराशि आसानी से मिल जाएगी। आधुनिक दौर में साइबर ठगों के जाल में फंस कर भोले भाले लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं। जिले में दो साल में करीब 15 करोड़ से अधिक की ठगी भी हो चुकी है। जबकि,कई करोड़ वापस भी कराए जा चुके हैं। यह भी पढ़ें- साइबर ठगी के दो पीड़ितों को मिली राहत ऐसे में ऑनलाइन ठगी के इन मामलों में शिकायत के बाद साइबर सेल की टीमें अगर रकम खातों में फ्रीज करा भी देती हैं, तो उसे पाने के लिए पीड़ित को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मगर, अब ऐसा नहीं होगा, केंद्र सरकार की ओर ...