कानपुर, जून 20 -- कानपुर। साइबर ठगी में जेल भेजे गए कर्नलगंज निवासी नवीन श्रीवास्तव और पीरोड के सुमित कश्यप की जमानत अर्जी अपर जिला जज सुभाष सिंह ने खारिज कर दी। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि साइबर ठग कम समय में अधिक धन कमाने का लालच देकर लोगों के रुपये ट्रेडिंग, आईपीओ व एप के माध्यम से निवेश कराते थे। फिर उस रकम को अलग-अलग खातों में स्थानांतरित कर उसे निकाल लेते थे। इस मामले में रावतपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा था। एडीजीसी ने बताया कि शनिवार को जमानत अर्जी पर का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी संगठित गिरोह के सदस्य हैं। कई लोगों से साइबर ठगी की गई है।

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