नई दिल्ली, अगस्त 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट्स और अन्य बैंक खातों से निपटने के लिए 4 सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने और इसे जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साइबर अपराध को बेहद गंभीरत बताते हुए कहा कि 'इससे निपटने के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है।'

साइबर ठगी के प्रति निर्देश देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और ‌वी. मोहना की पीठ ने साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई को मजबूत करने के मकसद से सभी राज्यों और केंद्र सरकार और कानून के प्रवर्तन एजेंसियों को कई निर्देश जारी करते हुए यह आदेश दिया ...