फरीदाबाद, अप्रैल 4 -- फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 6.80 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आरोपी को पुलिस थाने जाकर जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि मामला संगठित साइबर ठगी से जुड़ा है, जिसमें आरोपी सुमित मल्होत्रा की भूमिका संदिग्ध है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए पूरे नेटवर्क का खुलासा होना जरूरी है।आरोपी की ओर से दलील दी गई थी कि उसका नाम एफआईआर में नहीं है और उसे केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर जोड़ा गया है। उसके खिलाफ कोई सीधी बरामदगी या बैंक लेनदेन का सबूत नहीं है। आरोपी ने कहा कि अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। इस वजह से उसे जमानत मिलनी चाहि...