आगरा, मार्च 16 -- साइबर ठगी एवं ऑनलाइन सट्टा खिलवाने के नाम पर धनराशि हड़पने के आरोपित रामू उर्फ रामप्रकाश निवासी गांव श्यामो को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी (फौजदारी) राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध किया। थाना सिकंदरा पुलिस ने 31 जनवरी 2026 को क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक फ्लैट में छापामार कर चार को दबोचा था। आरोपित रामू के पास से चार एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल फोन, सिम, 59 हजार रुपये आदि बरामद हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा था।

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