कानपुर, मई 12 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। साइबर ठगी करके 57 लाख रुपये ठगने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जियां अपर जिला जज 21 अनुपम सिंह ने खारिज कर दी हैं। शातिरों ने आतंकवादी से परिवार के मिले होने का दावा करके ठगी की थी। विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि रामबाग निवासी भैरव प्रसाद पांडे ने 22 अप्रैल को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि व्हाट्सएप कॉल आई और कहा गया कि उसकी पत्नी मीना के खाते से पुलवामा अटैक के मुख्य आरोपी के खाते में 70 लाख रुपये भेजे गए हैं। आपका परिवार आतंकवादियों से मिला हुआ है। 10 से 18 अप्रैल के बीच उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके विभिन्न खातों में आरटीजीएस के माध्यम से 57 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। इस मामले में पुलिस ने रायपुरवा स्थित सम्राट अपार्टमेंट निवासी विनय प्रताप सिंह और निराला...