लखनऊ, अगस्त 19 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। 11 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले साइबर जालसाज सौरभ कालरा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। एसएसी-एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश नीतू पाठक ने सौरभ द्वारा की गई धोखाधड़ी को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए।जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बीबीडी थाने में 16 जुलाई 2026 को निरीक्षक राम सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने सौरभ कालरा के आवास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए थे। जांच में उसके बैंक खातों से देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी से जुड़ी 32 शिकायतें सामने आईं। इन शिकायतों में करीब 11.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप यह भी है कि आरोपी अपने बैंक खातों में साइबर ठगी...