रांची, जनवरी 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और निजता के गंभीर उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि यह मामला केवल आपसी संबंधों का नहीं है, बल्कि इसमें पीड़िता की गरिमा, निजता और सम्मान को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में आरोपी और पीड़िता के बीच पिछले कुछ वर्षों से संबंध थे। लेकिन, बाद में आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के नाम से फर्जी ई-मेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसके आपत्तिजनक फोटो और संदेश प्रसारित किए। जांच में यह भी सामने आया कि यह सामग्री पीड़िता के कार्यस्थल एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति व अन्य अधिकारियों को...
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