छपरा, मार्च 16 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पायल मिश्रा की अदालत ने पानापुर थाना क्षेत्र के कोण भगवानपुर निवासी मोनू कुमार को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला साइबर थाना कांड संख्या 5/23 और विचारण संख्या 2478/25 में सुनाया गया।अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत दो वर्ष, धारा 354 के तहत तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 के तहत दो वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 509 के तहत तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत भी तीन वर्ष कारावास का दंड दिया गया।मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश ने न्यायालय में छह गवाहों की गवाही कराई। कां...