जहानाबाद, अप्रैल 28 -- अरवल, निज संवाददाता। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने एक साइबर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी जितेन्द्र कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र कुमार को 10 माह 9 दिन का कारावास एवं Rs.70 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है। साथ ही यह आदेश दिया गया है कि धोखाधड़ी से प्राप्त राशि पीड़ित को वापस की जाए। विदित हो कि जिले के प्यारे चक गांव निवासी शिवजनम कुमार ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें उल्लेख किया था कि मेरे मोबाइल नंबर पर 08 दिसंबर 2024 को रात्रि लगभग 11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को डॉक्टर बताकर वादी को यह विश्वास दिलाया कि उसके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं तथा इलाज के लिए तत्काल धनराशि की आवश्यकता है। यह भी पढ़ें- यूपीआई साउंड बाक्स ठीक करा...