गोरखपुर, मई 2 -- गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता पिपराइच थाने से जुड़े एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।साथ ही एसएसपी और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। आरोप है कि 2 मई 2019 को राम भुआल निषाद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बिना अनुमति सभा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके संबंध में पिपराइच थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि पूर्व में जारी आदेशों को तामील नहीं कराया गया। यह मामला जनप्रतिनिधि से संबंधित होने के कारण अदालत न...
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