धनबाद, मार्च 11 -- गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। केस अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर निर्धारित था। अभियोजन ने मंगलवार को गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च 2022 को 16 नामजद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर 2022 को लगभग एक बजे दोपहर में मुराइडीह कांटा पर ढुलू समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर है, उसको एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी, नहीं तो काम नहीं करने देंगे। आरोप था कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक के सम...