सांसद ढुलू मामले में गवाह पेश करने की मांग
धनबाद, जुलाई 15 -- धनबाद। जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में राम-रहीम की हत्या की सुपारी देने और षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया। रामेश्वर तुरी की शिकायत पर 12 अक्तूबर-2022 को केंदुआडीह थाने में तत्कालीन विधायक ढुलू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप है कि वे गड़ेरिया नदी से नहाकर आ रहे थे। सरकारी स्कूल के समीप 10 से 12 लोग बैठे थे। सभी एक-दूसरे से बात कर रहे थे कि ढुलू महतो ने राम-रहीम को पांच लाख में मारने की सुपारी दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम को दी थी। आरोप है कि रामेश्वर के भतीजे पर गोली चलाई गई, जिसमें वे जख्मी हो गए।
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