धनबाद, अप्रैल 30 -- गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में बुधवार को कांड के अहम गवाह जितेंद्र चौहान ने अपना बयान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में दर्ज कराया। गवाह ने प्राथमिकी का समर्थन किया, हालांकि प्रति परीक्षण में उसने घटना की जानकारी नहीं होने की भी बात कही है। सुनवाई के दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे। प्राथमिकी गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च 2022 को 16 नामजद के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर 2022 को लगभग एक बजे दोपहर में मुराईडीह कांटा पर ढुलू समर्थक लोग आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर है, उसको एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी। नहीं तो काम नहीं करने देंगे। इसका विरोध करने पर विधायक के समर्थकों...
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