धनबाद, जुलाई 1 -- धनबाद। राजगंज के फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से डिस्चार्ज आवेदन खारिज किए जाने के आदेश को सांसद ढुलू महतो ने सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर कर चुनौती दी है। सत्र न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने भाजपा सांसद ढुलू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। मामला राजगंज के एक फैक्ट्री संचालक से रंगदरी मांगने का है। इस मामले में राजगंज पुलिस ने ढुलू महतो, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, केदार यादव, कमल कुमार पांडेय व रामेश्वर महतो के विरुद्ध राजगंज थाना में एफआईआर दर्ज की थी। यह भी पढ़ें- कोर्ट में हाजिर हुए डुमरी विधायक जयराम महतो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की...