रांची, जून 15 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी पारिधि शर्मा की अदालत ने वर्ष 2019 के चर्चित सिकिदिरी थाना क्षेत्र में घटी एक घटना में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी बुधदेव महतो, मुकेश कुमार महतो उर्फ सुकेश, यशवंत कुमार, ओम प्रकाश महतो और मुकेश कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इन लोगों पर मारपीट, गलत तरीके से रोकने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप थे। सूचक इम्तियाज अंसारी ने आरोप लगाया था कि 5 जून 2019 को ईद की नमाज के बाद सिकिदिरी घाटी के झरना पानी क्षेत्र में उनके और मुख्तार अंसारी के साथ मारपीट की गई, कपड़े उतरवाए गए और हनुमान प्रतिमा के सामने 'जय श्रीराम' का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप साबित नहीं हो सका। जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी...